JRFRY (Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana) 2023 क्या है, आवेदन केसे करे -सम्पूर्ण जानकारी

JRFRY | झारखंड राज्य फसल राहत योजना (झारखंड राज्य फसल राहत योजना) एक राज्य स्तरीय योजना है जिसे 2019 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिन्हें सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या कीट के हमले जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का नुकसान हुआ है।

योजना के तहत, जिन किसानों ने बैंकों, सहकारी समितियों या अन्य वित्तीय संस्थानों से फसली ऋण लिया है, वे अपनी फसल के नुकसान के लिए मुआवजे के पात्र हैं। फसल नुकसान की सीमा के आधार पर मुआवजे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। मुआवजे की राशि रुपये से लेकर है। 5,000 से रु। 25,000 प्रति हेक्टेयर, फसल और नुकसान की सीमा के आधार पर।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना राज्य के सभी किसानों को कवर करती है, भले ही उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना है, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का नुकसान हुआ है, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम हो और कृषि में उनकी निरंतर भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana 2023 | JRFRY 2023 क्या है

झारखंड राज्य फसल राहत योजना (झारखंड राज्य फसल राहत योजना) भारतीय राज्य झारखंड में एक राज्य स्तरीय योजना है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले किसानों को राहत प्रदान करना है। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी।

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के तहत जिन किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या कीट के हमले जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का नुकसान हुआ है, वे मुआवजे के पात्र हैं। मुआवजे की राशि किसान को हुए फसल नुकसान की सीमा के आधार पर प्रदान की जाती है, और इसे सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

इस योजना में झारखंड के सभी किसान शामिल हैं जिन्होंने बैंकों, सहकारी समितियों या अन्य वित्तीय संस्थानों से फसल ऋण लिया है। मुआवजे की राशि रुपये से लेकर है। 5,000 से रु। 25,000 प्रति हेक्टेयर, फसल और नुकसान की सीमा के आधार पर।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना का उद्देश्य उन किसानों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना है, जिन्हें फसल का नुकसान हुआ है, जिससे उनके वित्तीय बोझ को कम किया जा सके और कृषि में उनकी निरंतर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान को कम करने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana (RJFRY) 2023-Details

आर्टिकल का प्रकारसरकारी योजना
आर्टिकल का नामझारखंड राज्य फसल राहत योजना
साल2023
किसके द्वारा शुरू किया गया हैझारखंड सरकार के द्वारा
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिशल वेबसाइटclick here

Benefits Of Jharkhand Fasal Yojana 2023| फायदे

झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) भारत में एक राज्य स्तरीय योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के कुछ लाभ हैं:

  • किसानों को राहत प्रदान करता है: JRFRY उन किसानों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा प्रदान करता है, जिन्हें सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, या कीट के हमले जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का नुकसान हुआ है। इससे फसल के नुकसान के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले किसानों को बहुत जरूरी राहत मिलती है।
  • आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है: इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान को कम करने के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी बल्कि राज्य में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में भी सुधार होगा।
  • कृषि में निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करता है: जेआरएफआरवाई के कार्यान्वयन के साथ, किसानों को उनकी फसल के नुकसान के मुआवजे का आश्वासन दिया गया है, जिससे उन्हें इस तरह के नुकसान से होने वाले वित्तीय बोझ से कुछ राहत मिली है। यह कृषि में किसानों की निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करता है और उन्हें वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस क्षेत्र को छोड़ने से रोकता है।
  • सभी किसानों को शामिल करता है: यह योजना झारखंड के सभी किसानों को कवर करती है, भले ही उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले सभी किसान योजना के तहत मुआवजे के पात्र हैं।
  • मुआवजे का सीधा हस्तांतरण: फसल के नुकसान की सीमा के आधार पर मुआवजे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि मुआवजा किसान तक समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से पहुंचे।
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How To Apply For JRFRY (Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana) | आवेदन केसे करे

झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:

निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) या कृषि विभाग, झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

JRFRY के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र कृषि विभाग, झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें, जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते का विवरण, फसल के नुकसान का विवरण आदि।

संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें। आवश्यक दस्तावेजों में भूमि दस्तावेज, ऋण दस्तावेज, फसल बीमा दस्तावेज और फसल नुकसान से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

आवेदन को संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर मुआवजे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसानों को फसल के नुकसान का कारण बनने वाली प्राकृतिक आपदा के 45 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। विलंबित आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।

JRFRY जरूरी दस्तावेज Jharkhand Fasal Rahat Yojana Documents Required

झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान प्रमाण।
  • एड्रेस प्रूफ: आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य एड्रेस प्रूफ।
  • भूमि दस्तावेज: जिस भूमि पर फसल का नुकसान हुआ है, उसके स्वामित्व या पट्टे के समझौते का प्रमाण।
  • लोन के दस्तावेज: खेती या कृषि के लिए लिए गए किसी भी लोन से संबंधित दस्तावेज।
  • फसल बीमा दस्तावेज: यदि किसान ने फसल बीमा लिया है, तो उससे संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • बैंक खाते का विवरण: मुआवजे की राशि के सीधे हस्तांतरण के लिए किसान के बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

फसल के नुकसान से संबंधित दस्तावेज: कोई भी दस्तावेज जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या कीट के हमले के कारण फसल के नुकसान की सीमा को साबित करता है।

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